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शर्तों के साथ लॉक डॉउन -2 ?


13 अप्रैल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करके लॉकडाउन-2 की घोषणा कर सकते हैं। लॉकडाउन-2 में कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, मत्स्य पालन, कपड़ा समेत कुछ क्षेत्रों में छूट दिए जाने के आसार हैं, लेकिन इसकी पहली शर्त सोशल डिस्टेसिंग और साफ सफाई का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में काम पर बाहर निकलने वाले लोगों को मुंह पर साफ तौलिया, रूमाल बांधने या मास्क लगाने की सलाह दे सकते हैं।मंगलवार 14 अप्रैल को लॉकडाउन फेस-1 खत्म हो रहा है। केंद्रीय सचिवालय सूत्रों का कहना है कि इसके ठीक पहले 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री लॉकडाउन-2 की घोषणा करते हुए जनता को फिर से आत्मअनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे।
सूत्र बताते हैं कि कपड़ा निर्माता कंपनी रेमंड भी कोविड-19 से जंग लड़ने के लिए कुछ संसाधन बना रही है। इसी तरह से टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी कुछ कंपनियां मास्क, बेडशीट समेत अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति में आगे आई हैं। वेंटिलेटर बनाने के लिए आगे आई कुछ कंपनियों को कच्चे माल के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है।

बीडीएल, बीईएल जैसी पीएसयू भी कोविड-19 से मुकाबले में सरकार का साथ दे रही हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इन्हें कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन से छूट देने का निर्णय लेना पड़ सकता है।

कई राज्यों में मत्स्य पालन जीविका से जुड़ा और बहुत अहम हिस्सा है। लॉकडाउन से इस पर बुरा असर पड़ा है। दक्षिण भारत, खासकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी, आंध्र प्रदेश के लिए इसकी खासी उपयोगिता है। एक्वा क्षेत्र में भी लोगों को पीने का साफ पानी मिलना बड़ी समस्या बन रहा है। ऐसे सभी क्षेत्रों को सरकार लॉकडाउन फेस-2 में शर्तों के साथ राहत दे सकती है।

कृषि क्षेत्र के लिए सुनहरा काल है, अड़चने हटें

रबी की फसल को बाजार में आना है, खरीफ की फसल की बुआई होनी है। जुलाई, अगस्त तक का महीना खेती, खलिहानी के लिए सुनहरे काल के रूप में देखा जाता है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत तमाम राज्यों में गेहूं की कटाई, मड़ाई, अनाज को मंडी में लाने का समय है। दलहन, तिलहन की भी खरीद-फरोख्त होनी है।

केंद्र सरकार और राज्यों के स्तर पर महसूस किया जा रहा है कि यदि इसमें किसी तरह का गतिरोध आया तो देश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था बैठ जाएगी। खेतिहर मजदूरों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और इतने बड़े बोझ को सरकारें अपने बूते नहीं संभाल सकती। इसी तरह से खरीफ की बुआई के लिए किसानों को कृषि यंत्र, बीज, खाद समेत काफी कुछ चाहिए। लिहाजा इसे जुड़े बाजार, कल-कारखाने को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति देनी होगी।

30 अप्रैल तक लॉकडाउन, जनता करेगी पालन, सरकार करेगी निगरानी
प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जनता को उसकी जिम्मेदारी बताते हुए लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करने का अनुरोध करेंगे। सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन-2 में सरकार की भूमिका मॉनिटरिंग करने, लॉकडाउन का पालन करने, मास्क, गमछा, तौलिया मुंह पर बांधकर ही निकलने को सुनिश्चित कराने पर रहेगी। ताकि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

हॉटस्पॉट पर रहेगी विशेष नजर, पूरा लॉकडाउन

कर्नाटक, केरल, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत तमाम राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि पूरे देश में कोविड-19 के हॉटस्पॉट के साथ विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे इलाकों में सोसायटियों आदि में जाकर बड़े पैमाने पर लोगों की स्क्रीनिंग कराने, संक्रमण के संदेहास्पद लोगों को घरेलू क्वारंटीन या क्वारंटीन केयर सेंटर भेजने का कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में आवाजाही को पूरी तरह से बंद करके यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाने पर जोर दिया जाएगा।

जिन जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला है, उन्हें भी इससे महफूज रखने की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की रहेगी। इसलिए राज्यों से लॉकडाउन फेस-2 का इस तरह से मॉडल तैयार करने को कहा जा रहा है कि उनके यहां संक्रमण और न फैले। जहां संक्रमण नहीं है, वहां लोगों को परेशानी न हो और जहां संक्रमण का फैलाव हुआ है, उसे नियंत्रित किया जा सके। इसमें किसी तरह की कोताही अच्छी नहीं होगी।
मध्य प्रदेश में ऐसा ...
*मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में -*

👉🏻 *_प्रदेश सरकार ने यह किया तय_*
_*1*. सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों के दो वर्ग होंगे। ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।_
_ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी।_
_बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।_
_*2*. जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा।_
_*3*. 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी।_
_*4*. 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी।__
_*6*. वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।_
_*7*. हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।_
_*8*. स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।_

👉🏻 *_ये भी हुआ तय_*
_*9*. *ये रहेंगे बंद* : होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।_
_*10*. हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुुमति : खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।_
_*11*. 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।_
_*12*. अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।_
_*13*. रियायत : वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।_
_*14*. वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।_
_*15*. क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।_
_*16*. सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल  डिस्टेंस नीति का पालन होगा।_
_*17*. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।_

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